Tuesday, 26th of May 2026

दिल्ली के 9 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, फॉयर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस तैनात

By: GTC News Desk | Edited By: Preeti Kamal | Updated at: February 09th 2026 01:47 PM
Trending News
दिल्ली के 9 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, फॉयर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस  तैनात

दिल्ली के 9 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, फॉयर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस तैनात

नई दिल्ली: सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के नौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ये धमकी भरे ईमेल सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच प्राप्त हुए। अलर्ट मिलते ही दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग की टीमें और बम निरोधक दस्ते तुरंत संबंधित स्कूलों में भेजे गए। दक्षिण दिल्ली में तीन स्कूलों को बम की धमकी मिली। इनमें लोदी रोड स्थित एयर फोर्स स्कूल, केआर मंगलम स्कूल और सादिक नगर स्थित द इंडियन स्कूल शामिल हैं।

अन्य जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें दिल्ली कैंट स्थित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी स्थित सीएम स्कूल, आईएनए स्थित डीटीए स्कूल और रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल शामिल हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।

इस बीच, 28 जनवरी को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में 30 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिसके बाद पुलिस और आपात सेवाओं द्वारा त्वरित सुरक्षा कार्रवाई की गई थी।

यह मामला  भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, धमकी भरे ईमेल 22 निजी स्कूलों और आठ सरकारी स्कूलों को भेजे गए थे। सूचना मिलते ही एंटी-सैबोटाज टीमें, बम निरोधक दस्ते, स्थानीय पुलिस इकाइयां, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पीसीआर टीमें तुरंत संबंधित स्कूलों में पहुंचीं और स्कूल परिसरों की गहन जांच की गई। विस्तृत निरीक्षण के बाद कोई भी संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, एक बयान में कहा गया।

पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “एहतियात के तौर पर 29 जनवरी, 2026 से स्कूलों के आसपास और भीतर नियमित रूप से पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और चंडीगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों का सुचारु एवं सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके।”

इस घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 113(3), 351(4) और 62 के तहत, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।

Latest News